नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने के पिछले साल दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग से अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पिछले साल दिए इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने फैसले में तुंरत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बाद में केंद्र सरकार ने रद्द किए गए प्रावधानों को दोबारा जोड़ दिया था। पिछली 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार की ओर से किये गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से किये गए संशोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एससी एसटी एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन सरकार ने बदलाव कर रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से जोड़ दिया। हिन्दुस्थान समाचार Post navigation रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस, ई-सिगरेट पर रोक लोगों को जोड़ने का काम करता है संघ : डॉ. भागवत