नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रसंघ चुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए शुक्रवार ही मतदान हुआ है। आज रात से मतगणना भी शुरू हो जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद मतगणना का परिणाम 17 सितंबर तक घोषित नहीं किया जाएगा।
दो छात्रों ने याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव कमेटी ने छात्र संघ के काउंसिलर के लिए दाखिल उनका नामांकन अवैध तरीके से निरस्त कर दिया गया। उनका नामांकन निरस्त करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। याचिका में जेएनयू छात्र संघ का चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर करने की मांग की गई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे अंतिम आदेश के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएं। इस चुनाव में 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार