नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में विधान सभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई केे बाद एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधान सभा सचिवालय के आदेश को न्यायालय ने सही ठहराया। उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं। Post navigation उत्तराखंड के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए राज्य का पहला चिन्तन शिविर मसूरी में शुरू राजधानी देहरादून में आयकर के छापे से हड़कंम, कई उद्योगपतियों के घर पर आयकर का छापा पड़ा