बिना वैधानिक अनुमति संचालित हो रही थीं धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां, कई नोटिस और सुनवाई के बाद हुई कार्रवाई

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और बिना वैधानिक अनुमति संचालित संस्थानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डोईवाला तहसील के ग्राम कण्डोगल कुडियाल (थानो) स्थित एक मस्जिद और मदरसा भवन को सील कर दिया है। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत की।

एमडीडीए के अधिकारियों के अनुसार संबंधित भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर बिना आवश्यक स्वीकृतियों के मस्जिद संचालित की जा रही थी। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि परिसर में मदरसा भी संचालित हो रहा था, जबकि इसके लिए आवश्यक विभागीय अनुमतियां, पंजीकरण और मान्यता संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

प्राधिकरण ने बताया कि भवन के विरुद्ध पूर्व में भी चालान की कार्रवाई की गई थी तथा संबंधित पक्ष को नियमों के अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए थे। इसके बावजूद आवश्यक अभिलेख निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराए गए।

पहले भी की गई थी सीलिंग कार्रवाई

एमडीडीए के मुताबिक भवन के प्रथम तल को 17 दिसंबर 2025 को सील किया गया था। इसके बाद जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने प्राधिकरण को पत्र भेजकर इमामों के आवास की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। मानवीय आधार पर प्राधिकरण ने सीमित अवधि की राहत प्रदान की और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

संबंधित पक्ष से उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद से पंजीकरण एवं मान्यता संबंधी दस्तावेज तथा अन्य वैधानिक अभिलेख मांगे गए थे। मामले में 7 जनवरी 2026 और 11 फरवरी 2026 को सुनवाई की तिथियां भी निर्धारित की गईं, लेकिन अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

निरीक्षण के दौरान भवन परिसर में मदरसे का संचालन जारी पाया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए भवन को सील करने का निर्णय लिया।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

सीलिंग कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता दीपक नौटियाल, नायब तहसीलदार डोईवाला राजेन्द्र सिंह रावत, सुपरवाइजर तथा रानीपोखरी थाना पुलिस के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई के बाद हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भूपेश जोशी के नेतृत्व में निकट क्षेत्र में हवन भी किया।

नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं: एमडीडीए

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अथवा आवासीय गतिविधि का संचालन निर्धारित नियमों और वैधानिक स्वीकृतियों के अनुरूप होना अनिवार्य है। सभी संस्थानों और भवन स्वामियों पर समान नियम लागू होते हैं तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय भी उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद अपेक्षित अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद अधिनियम के तहत भवन को सील करने की कार्रवाई की गई।

एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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