देहरादून।  उत्तराखंड में कोरोना के कोहराम के बाद आज सायं से देहरादून, ऋषिकेश समेत प्रदेश के सात शहरों में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू  लगाया गया है।यह कर्फ्यू आज शाम 7:00 बजे से लागू होगा। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है।

यह कर्फ्यू आज यानी 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा रविवार रात को आदेश जारी किए।रोज शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। कुमाऊं में हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है।  सोमवार शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। वहीं लोगों को खरीदारी या अन्य काम निपटाने के लिए सोमवार को दिनभर मौका दिया गया है। मंगलवार से दिन में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रखने का आदेश है।  कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन व पशुचारा की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

आवश्यक सेवा व सरकारी वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों को भी छूट होगी। टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक और उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों को छूट रहेगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़) बंद रहेंगे। पोस्ट ऑफिस और बैैंक खुलेंगे।

हवाई जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन की छूट होगी। औद्योगिक इकाईयों व इनके वाहन व कार्मिकों को आवागमन की छूट होगी। शादी और संबंधित समारोह से संबंधित व्यक्तियों, वाहनों को प्रतिबंधों के साथ आवाजाही की छूट होगी। समारोहस्थल पर 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी कर सकती हैैं। 

By उत्तराखंड संवाद भारती

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