14 Mar 2025, Fri

ग्राम न्यायालय का गठन नहीं करने पर केंद्र और राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय एक्ट के प्रावधान लागू करने की मांग पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। इस एक्ट में गांव के स्तर पर अदालत के गठन की व्यवस्था है जिससे स्थानीय स्तर पर ही किसी विवाद को निपटाया जा सके ।

याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने ग्राम न्यायालय का गठन नहीं किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पूरे देश में केवल 204 न्यायालय अधिकारी ही नियुक्त किए गए हैं। जबकि ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के मुताबिक हर ब्लॉक में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। याचिका में कहा गया है कि राज्यों से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने ग्राम न्यायालय एक्ट के मुताबिक हर ब्लॉक में ग्राम न्यायालय का गठन क्यों नहीं किया है।
ग्राम न्यायालय एक्ट को जल्द और आसानी से लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था। लेकिन अधिकांश राज्यों ने इसे लागू ही नहीं किया है।
हिन्दुस्थान समाचार

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