देहरादून। सचिव व सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 27 सितम्बर को जनपद के न्यायालयों देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला व चकराता के न्यायालयों में परम्परागत लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, प्रतिकर वाद, 138 एनआई एक्ट वाद आदि सुलह समझौते आदि के आधार पर निस्तारित किये जायेंगें, जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह सम्बन्धित न्यायालय , जहां उसका मुकदमा लम्बित है, वे अपने वाद को लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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