उत्तराखंड

समाज कल्याण विभाग संबद्धता विस्तार के पत्र दो-तीन वर्षों से समय से नहीं कर रहा जारी

देहरादून। प्रदेश में आरक्षित सीटों पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के आवेदन की 31 अक्टूबर आखिरी तारीख रखी गई है। स्कॉलरशिप के आवंटन के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा कॉलेजों के संबद्धता विस्तार का पत्र अनिवार्य किया गया है।
प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा संबंध कॉलेजों को संबद्धता विस्तार के पत्र पिछले दो-तीन वर्षों से समय से जारी नहीं किए जा रहे हैं जबकि विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण समय से करवा लिया जाता है एवं निरीक्षण की रिपोर्ट मिलने के बाद भी संबद्धता विस्तरण के पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी की जाती है। तकनीकी विश्वविद्यालय एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से पिछले दो-तीन वर्षों से संबद्धता विस्तरण के पत्र संबंधित कॉलेजों को जारी नहीं हुए हैं ऐसे में छात्रें के स्कॉलरशिप में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में विश्वविद्यालयों से एवं संबंधित अधिकारियों से विभिन्न समय पर वार्ता के बाद भी संबद्धता के प्रकरणों का समय से निस्तारण नहीं हो पाता है हमारा मानना है जो कॉलेज पिछले कई वर्षों से किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध है। उनके छात्रें को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और विभाग को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिन कॉलेजों के छात्रें को पूर्व में भी स्कॉलरशिप आवंटित की गई है उन कॉलेजों के छात्रें के लिए यह शर्त नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ नए शुरू होने वाले कॉलेजों से ही संबद्धता के प्रमाण मांगे जाने चाहिए। इसी के साथ साथ क्योंकि आवेदन की तिथि 31 अक्टूबर है अतः आवेदन की तिथि छात्र हित को देखते हुए बढ़ाई जानी चाहिए एवं कॉलेजों के संबंध का विस्तार का प्रकरण शीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि जब कॉलेज कई साल पुराने हो गए हैं और एवं उनमें विश्व विद्यालय के निरीक्षण एवं विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं भी नियमित तौर पर कराई जा रही हैं तो उनको संबद्धता के पत्र अभिलंब जारी होने चाहिए।

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