उत्तराखंड

मानकों के विपरीत मांस बेचने पर दो दिनों में 16 विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज 

देहरादून। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मानकों के विपरीत मांस बेचने वाले आठ विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई जारी रखते हुए दो दिन में 16 मीट विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है।
हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग मानकों के विरुद्ध मीट बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को विभाग की अलग-अलग टीमों ने देहरादून शहर, रायवाला और ऋषिकेश में विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया। साफ सफाई न होने और मीट खरीदने का वैध स्रोत न बता पाने पर कुछ विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है। जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के मानकों का उल्लंघन करने वाले आठ विक्रेताओं के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी की कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। इसमें पांच देहरादून शहर और आठ ऋषिकेश और रायवाला क्षेत्र के मीट विक्रेता शामिल हैं। दरअसल, हाईकोर्ट ने अवैध स्लॉटर हाउस बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब तक देहरादून में स्लॉटर हाउस बंद न होने के कारण इसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद भी दायर किया है। जहां से खरीदे मीट को बेचना विभाग ने अवैध माना है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गणेश चंद्र कंडवाल ने बताया कि अवैध स्रोत से खरीदे मीट की बिक्री और साफ सफाई आदि का ख्याल न रखने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

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