देहरादून। दीपावली पर जमकर आतिशबाजी करने के शौकिनों के लिए बुरी खबर है।  एन0जी0टी0 के आदेश के बाद उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रूद्रपुर एवं काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन कै्रकर्स बेचे जा सकते हैं। 06 नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखा जलाने की अवधि दो घण्टे रात्रि 8 बजे से 10 बजे निर्धारित की गयी है। अब केवल दो घण्टों ही पटाखा जलाये जायेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा बुधवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि एन0जी0टी0 के आदेश दिनांकः 05.11.2020 में वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने एवं जलाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड के मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर में केवल दो घण्टे ही पटाखा जलाये जा सकते है। वहीं दूसरी ओर छठ पर्व पर भी पटाखा जलाने के लिए यही व्यवस्था दी गयी है।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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