नई टिहरी। कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण टिहरी जिले में भू-धंसाव के एक मामले मुकदमा दर्ज किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नई टिहरी के सी-ब्लॉक स्थित भूखंड संख्या ’’पी-06 और पी-07’’ पर विकास कार्य के दौरान कराई गई खुदाई को प्रशासन ने अवैज्ञानिक और अनियोजित बताया था। प्रशासन का कहना है कि गहरी खुदाई के कारण आसपास की जमीन धंस गई, जिससे निकटवर्ती सरकारी और निजी आवासों की सुरक्षा प्रभावित हुई है।

बताया गया कि संबंधित भूखंड अंबिका सजवाण ने मूल विस्थापित पात्र प्रमिला असवाल और पृथ्वीराज कवि से क्रमशः ’’60 वर्गमीटर और 100 वर्गमीटर’’ क्षेत्रफल में खरीदे थे। निर्माण कार्य के दौरान हुई खुदाई से ऊपरी हिस्से में स्थित भवनों की नींव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे वहां रहने वाले परिवारों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है।

उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नई टिहरी कोतवाली पुलिस को अंबिका सजवाण के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में शिकायतकर्ता बलबीर सिंह का कहना है कि पुनर्वास विभाग द्वारा वर्षों पहले किए गए गलत भूमि आवंटन का खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से प्रभावित परिवारों को अपना आवास छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। उनकी शिकायत के आधार पर न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि संभावित खतरे को देखते हुए तीन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि अनियोजित भू-कटान से जन-धन के नुकसान की आशंका को देखते हुए कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, नई टिहरी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया कि एसडीएम के निर्देश प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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