देहरादून।  अनलाॅक 2.0 हेतु दिशानिर्देश जारी करते हुए उत्तराखंड सरकार ने अंतर जिला, अंतर राज्य और अंतःराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा लिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद होमस्टे और होटलों को कारोबार हेतु खोलने की अनुमति दे दी गई है।
दिशानिर्देशों के मुताबिक देश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी पर्यटकों को वैबपोर्टल पर अपनी टैस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रियों के प्रवेश के समय बाॅर्डर चैक पोस्ट पर जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट का ठीक से सत्यापन हो। होटलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा उनके अतिथि आईसीएमआर अधिकृत प्रयोगशाला से आरटी-पीसीआर टैस्ट करवाएं, यह टैस्ट उनके आगमन के समय से 72 घंटों से पहले का न हो, और परिणाम कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट दर्शाए। वे सभी व्यक्ति जो भारत से बाहर से आ रहे हैं और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं उन्हें अनिवार्य रूप से वैब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा 7 दिन के संस्थानिक क्वारनटाइन और 7 दिन के होम क्वारनटाइन में रहना होगा। इन दिशा निर्देशों में अंतःजिला यात्रियों को क्वारनटाइन से छूट दी है हालांकि उन्हें भी यात्रा करने से पहले वैब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। यद्यपि पर्यटकों के लिए ठहरने के दिनों की कोई सीमा तय नहीं है, परंतु होटलों और होमस्टे को कम से कम 7 दिनों की बुकिंग लेनी होगी। होटल के भीतर मौजूद बार अभी भी बंद ही रहेंगे। हालांकि रूम सर्विस के तौर पर अतिथियों को शराब परोसी जा सकती है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को अनलॉक-2 के तहत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त कायम है। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी।
इन पर रोक बरकरार- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि। स्कूल, कॉलेज आदि शक्षिण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक बंद रहेंगे। कंटनेमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी।
अन्य राज्यों से आने वालों के लिए व्यवस्था- स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेेशन देखा जाएगा।
– हाई कोविड लोड से इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
– हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन के लिए होम और सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा।
– कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदल कर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
विदेश से आने वालों के लिए नियम
– स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटीन रहना होगा। सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे।
पर्यटकों के लिए
– पर्यटकों को 72 घंटे पहले तक कराया गया कोविड टेस्ट और परिणाम निगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।
– इन्हें भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
– पर्यटकों को कम से कम सात दिन की बुकिंग करानी होगी। अगर आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो सात दिन का नियम लागू नहीं होगा।
होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि को रियायत
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं।
– शॉपिंग मॉल आठ बजे तक खुले रहेंगे। परिसर में स्थित रेस्टोरेंट नौ बजे तक खुले रह सकेंगे। 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी।
धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुलेंगे
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। हालांकि यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं होगी।
– चार धाम यात्रा के संदर्भ में देवस्थानम बोर्ड जिला प्रशासन से राय लेकर व्यवस्था करेगा।
विवाह के मेहमानों को रियायत
– विवाह और अन्य संबंधित आयोजनों के लिए विवाह स्थलों, सामुदायिक भवनों के उपयोग की अनुमति।
– हाई कोविड लोड शहरों से किसी विवाह में शामिल होने वाले ऐसे लोग, जिनमें कोविड संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। इसी तरह इन शहरों से आने वाले दूल्हा व दुल्हन और उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन वे विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे।