उत्तराखंड

6 माह की अवधि के लिये हड़ताल को निषिद्ध

देहरादून। प्रमुख सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से 6 माह की अवधि के लिये हड़ताल को निषिद्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है लोकहित को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत यह निर्णय लिया गया है।

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