उत्तराखंड

स्वतः रोजगार योजना: 31 जुलाई तक जमा करवा सकते आवेदन 

रुद्रपुर। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियो हेतु स्वतः रोजगार योजना संचालित है। जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी नवीन भारतीय ने बताया इस योजना के अन्तर्गत जनपद में निवासरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो अपना स्वयं का रोजगार चलाने हेतु ऋण लेने के इच्छुक है, उन्हे विभाग के माध्यम से बैंकेबुल योजना के अन्तर्गत रू0-20,000.00 से रू0-7,00,000.00 तक का ऋण सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
उन्होने बताया विभाग द्वारा अधिकतम रू-10,000.00 अनुदान एवं रू0-25,000.00 से बडी योजना लागत मे 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण के रूप मे 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होने बताया शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी। उन्होने बताया ऋण पात्रता के लिए अभ्यर्थी जनपद का स्थाई निवासी हो, अनुसूचित जाति का हो, जिस हेतु जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, आवेदक बीपीएल हो अथवा आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र मे रू0-52800.00 एवं शहरी क्षेत्र मे रू0-64920.00 से अधिक नही होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र की अवधि 06 माह से अधिक नही होनी चाहिए, आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज के फोटो एवं आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उन्होने बताया वाहन हेतु वैद्य कामर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है। उन्होने बताया इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो ऋण लेने का इच्छुक है तथा पात्रता के अन्तर्गत आते है, वह अपने समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति के साथ अपने विकास खण्ड मे कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर अपना आवेदन भरवा सकते है अथवा कार्यालय जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, विकास भवन, कक्ष संख्या-215 मे किसी भी कार्यदिवस मे उपस्थित होकर अपना आवेदन 31 जुलाई, 2020 तक जमा करवा सकते हैं।

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