अल्मोड़ा। उप जिला मजिस्ट्रेट सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि कुमाऊ विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा के छात्रसंघ पदाधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है छात्र संघ द्वारा परिसर में तोड़-फोड़ एवं आगजनी जैसी घटनायें करित किये जाने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि कुमाऊ विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा अन्तर्गत धरना प्रदर्शन के दौरान कानून एवं शान्ति-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन ऐसे कृत्यों को रोकने हेतु निषेधाज्ञा लगाई जानी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि समयाभाव के कारण विस्तृत जाॅच सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश 16 नवम्बर से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।