दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में, रियल एस्टेट डेवलपर्स और मकान के खरीददारों के लिए आयकर से राहत के कुछ उपाय किए गए हैं। वर्ष 2018 तक, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 43 सी0ए0 के तहत बिक्री के घोषित प्रस्ताव की तुलना में सर्कल दर के अधिक होने की स्थिति में रियल-स्टेट इन्वेंटरी के हस्तांतरण के लिए बिक्री प्रस्ताव पर स्टांप ड्यूटी मूल्य (सर्कल दर) की डीमिंग की सुविधा प्रदान की गई। नतीजतन, अधिनियम की धारा 56 (2) (यू0) के तहत खरीददार के मामले में स्टांप ड्यूटी मूल्य को खरीद प्रस्ताव के रूप में माना गया। रियल एस्टेट डेवलपर्स और खरीददारों को राहत देने के उद्देश्य से, वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 5 प्रतिशत का सेफ हारबर प्रदान किया गया था। तदनुसार, इन डीमिंग प्रावधानों को केवल उसी स्थान पर सक्रिय किया गया था जहां बिक्री एवं खरीद प्रस्ताव और सर्कल दर के बीच का अंतर 5 प्रतिशत से अधिक था। इस मामले में और अधिक राहत प्रदान करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा इस सेफ हारबर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान में केवल रियल एस्टेट डेवलपर्स और खरीददारों के लिए उन्हीं स्थानों में सर्कल रेट को बिक्री/खरीद प्रस्ताव के तौर पर माना जाता है, जहां समझौते के मूल्य और सर्कल रेट के बीच अंतर 10 प्रतिशत से अधिक है।
रियल-एस्टेट के क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने और रियल-एस्टेट डेवलपर्स को सर्किल रेट से काफी कम दर पर अपनी बिक्री नहीं हुई अचल सपत्तियों (अनसोल्ड इन्वेंट्री) को बेचने लायक बनाने और मकान के खरीददारों को लाभ देने के लिए, अधिनियम की धारा 43 सी0ए0 के तहत 2 करोड़ रुपये मूल्य तक की आवासीय इकाइयों की केवल प्राथमिक बिक्री के संबंध में इस सेफ हारबर को 12 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए 10 प्रतिशत से और आगे बढ़ाते हुए 20 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 56 (2) (यू0) के तहत उक्त अवधि के लिए सेफ हारबर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करके इन आवासीय इकाइयों के खरीददारों को भी राहत दी जाएगी। इसके अनुरूप इन लेन-देनों के लिए सर्कल रेट को बिक्री/खरीद के प्रस्ताव के रूप में तभी माना जाएगा, जब समझौते के मूल्य और सर्कल रेट के बीच का अंतर 20 प्रतिशत से अधिक हो। इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय में प्रस्तावित किए जायेंगे।