देहरादून। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (यूआरसीएमएस) पोर्टल लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने-हटाने और अन्य संशोधन कार्य आसानी से कर सकेंगे।

सरकार ने पुराने आरसीएमएस (रेशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल को आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं के साथ अपडेट कर यूआरसीएमएस पोर्टल तैयार किया है, जिससे आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

अब नए राशन कार्ड बनवाने अथवा पुराने राशन कार्ड में संशोधन कराने के लिए लोगों को दफ्तरों और राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक आधिकारिक पोर्टल (https://uk.smartpds.nic.in) पर Citizen Login के माध्यम से आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार नया राशन कार्ड बनवाने वाले आवेदकों को आधार आधारित ओटीपी सत्यापन के जरिए लॉगिन करना होगा। वहीं पुराने राशन कार्ड धारकों को किसी भी संशोधन के लिए राशन कार्ड के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करना अनिवार्य होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद राशन कार्ड में आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। इसके लिए परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर सक्रिय होना जरूरी है।

जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने बताया कि शासन द्वारा आरसीएमएस पोर्टल को यूआरसीएमएस पोर्टल में परिवर्तित करते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अब राशन कार्ड धारक घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के साथ-साथ पुराने कार्ड में संशोधन भी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड के आवेदन के लिए नागरिक तहसील एवं जिला पूर्ति कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। नई व्यवस्था से राशन कार्ड संबंधी सेवाएं अधिक पारदर्शी और सरल होंगी।

पुराने राशन कार्ड धारकों से ई-केवाईसी कराने की अपील

जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने सभी पुराने राशन कार्ड धारकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूर्ण कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 30 मई से पहले सभी राशन कार्ड धारक “मेरा ई-केवाईसी” ऐप के माध्यम से घर बैठे आसानी से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।

नए राशन कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • मुखिया के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
  • बिजली बिल की प्रतिलिपि
  • मुखिया की बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
  • गैस बुक की प्रतिलिपि

राशन कार्ड को एक दुकान से दूसरी दुकान ट्रांसफर कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • प्रार्थना पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
  • गैस बुक की प्रतिलिपि
  • बिजली बिल की प्रतिलिपि
  • राशन कार्ड की प्रतिलिपि

By उत्तराखंड संवाद भारती

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