देहरादून। आवास विभाग ने भू परिवर्तन शुल्क में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है। अब शुल्क की दो श्रेणी बनाई गई है। परिवहन, मनोरंजन श्रेणी के लिए शुल्क दस प्रतिशत रखा गया है जबकि आवसीय, उधोग, व्यवसाय श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत किया गया है।

बता दें पहले उक्त दरें कुछ श्रेणियों में 30 से 40 प्रतिशत तक निर्धारित थी। इस कारण भू उपयोग बहुत महंगा पड़ रहा था। इस कारण शुल्क में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही रही। विभाग भू उपयोग बदलाव का अधिकार पहले ही विकास प्राधिकरणों को दे चुका है। सचिव आवास शैलेश बगौली की तरफ से सभी प्राधिकरणों को उक्त शासनादेश भेज दिया गया है।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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