देहरादून। आवास विभाग ने भू परिवर्तन शुल्क में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है। अब शुल्क की दो श्रेणी बनाई गई है। परिवहन, मनोरंजन श्रेणी के लिए शुल्क दस प्रतिशत रखा गया है जबकि आवसीय, उधोग, व्यवसाय श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत किया गया है। बता दें पहले उक्त दरें कुछ श्रेणियों में 30 से 40 प्रतिशत तक निर्धारित थी। इस कारण भू उपयोग बहुत महंगा पड़ रहा था। इस कारण शुल्क में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही रही। विभाग भू उपयोग बदलाव का अधिकार पहले ही विकास प्राधिकरणों को दे चुका है। सचिव आवास शैलेश बगौली की तरफ से सभी प्राधिकरणों को उक्त शासनादेश भेज दिया गया है। Post navigation बेरोजगार युवाओं को आम आदमी पार्टी ने चलाया रोजगार गारंटी अभियान ऋषिकेशः पीएम नरेंद्र मोदी ने 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को समर्पित किये, पीएम बोले उत्तराखंड से मेरा मर्म और कर्म का रिश्ता