30 Jun 2025, Mon

पहले चरण के मतदान के लिए मतदान पार्टियां रवाना

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण 05 अक्टूबर को निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए विकासखण्ड, डोईवाला एवं रायपुर में सदस्य ग्राम  पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों पर निर्वाचन हेतु मतदान पार्टियों को अपने-अपने गंतव्यों को रवाना हो गई। विकासखण्ड डोईवाला के 386 सदस्य ग्राम पंचायत, 36 प्रधान ग्राम पंचायत, 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा 05 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु 203 मतदान पार्टियां शहीद दुर्गामल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला से रवाना हुई तथा कल मतदान सम्पन्न होने के उपरान्त यही पर बने स्ट्रांगरूम में मतपेटियां जमा की जायेंगी। इसी प्रकार विकासखण्ड रायपुर के 257 सदस्य ग्राम पंचायत, 35 प्रधान ग्राम पंचायत, 20 सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा 02 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु 54 मतदान पार्टियां महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज रायपुर  रवाना हुई तथा 05 अक्टूबर को मतदान सम्पन्न होने पर यही पर बने स्ट्रांगरूम में मतपेटियां जमा की जायेंगी।
त्रिस्तरीय पंचायत के तहत विकासखण्ड डोईवाला के लिए 82 मतदान केन्द्र एवं 203 मतदेय स्थल पर कुल 1,10729 मतदाता, जिनमें 56446 पुरूष एवं 54283 महिला शामिल है, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार विकासखण्ड रायपुर के लिए 48 मतदान केन्द्र एवं 54 मतदेय स्थलों पर कुल 19357 मतदाता, जिनमें 9927 पुरूष एवं 9430 महिला शामिल है, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन प्रक्रियाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चरण के मतदान में विकासखण्ड डोईवाला के 21 मतदान केन्द्र एवं 53 मतदेय स्थल संवेदनशील तथा 11 मतदान केन्द्र एवं 48 मतदेय स्थल अति संवेदनशील हैं। वहीं विकासखण्ड रायपुर के 04 मतदान केन्द्र एवं 05 मतदेय स्थल संवेदनशील तथा 03 मतदान केन्द्र व 3 मतदेय स्थल अति संवेदनशील स्थल के रूप में चिन्हित है जहां पर सुरक्षा के व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।
मतदान/मतगणना केन्द्रों में 200 मीटर की सीमा तक धारा 144 लागू रहेगी
देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने हेतु  जनपद में मतदान दिवस के प्रथम चरण 05 अक्टूबर, द्वितीय चरण 11 अक्टूबर एवं तृतीय चरण 16 अक्टूबर को तथा मतगणना दिवस 21 अक्टूबर को मतदान/मतगणना केन्द्रों एवं परिसर में 200 मीटर की सीमा तक मतदान मतगणना प्रारम्भ होने से 24 घण्टा पूर्व एवं मतदान की कार्यवाही समाप्त होने एवं मतदान केन्द्रों से सभी सम्बन्धित पोलिंग पार्टियों की निकासी तथा मतगणना केन्द्रों पर मतगणना कार्य प्रारम्भ होने के 24 घण्टे पूर्व से तथा मतगणना कार्य सम्पन्न होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। मतदान एवं मतगणना केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का आग्नेयात्र, शस्त्र, विस्फोटक सामग्री यथा पटाका, बाॅम्ब के अतिरिक्त ऐसे समस्त उपकरण अथवा सामग्री, जिससे मतदान अथवा मतगणना की निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ सकता है अथवा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, केन्द्र में पुलिसध्सशस्त्र बलों के अतिरिक्त अन्य आम लोगों के लिए साथ रखना अथवा ले जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा तथा 04 अथवा इसमें अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में अवकाश रहेगा
देहरादून। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि जनपद में समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के पद/स्थानों पर प्रथम चरण 5 अक्टूबर (शनिवार) द्वितीय चरण 11 अक्टूबर (शुक्रवार) एवं तृतीय चरण 16 अक्टूबर (बुधवार) को संबंधित ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों शैक्षिक संस्थाओं व वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों, कारीगरों, मजदूरों को मतदान हेतु अवकाश घोषित किया गया है। इन तिथियों में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षिणिक संस्थाओं वाण्ज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा।

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