उत्तराखंड

किशोरी के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट केे आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा 

हरिद्वार। पथरी क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी को उसकी मां ने युवक की बाइक पर बैठाकर चाची के घर छोडने के लिए कहा था। आरोप है कि रास्ते में उसने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका राजपाल पुत्र बाल्ला निवासी धनपुरा के घर पर आना जाना था। 13 मई को महिला नाबालिक बेटी को अपनी रिश्तेदारी में जगजीतपुर छोडने जा रही थी। उसे बीच में धनपुरा गांव रिश्तेदारी में जाकर घर लौटना था। महिला धनपुरा बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी वहां राजपाल बाइक पर आ गया। महिला के पूछने पर उसने कनखल जाने की बात कही। महिला ने बेटी को उसकी बाइक पर बैठा दिया और कहा कि जगजीतपुर में उसकी चाची के घर छोड़ दे। बेटी को युवक की बाइक पर बैठाकर महिला घर चली गई। कुछ देर बाद किशोरी रोती हुई धनपुरा रिश्तेदारी में पहुंची और अपनी मां को आपबीती सुनाई। आरोप है कि राजपाल ने फेरुपुर गांव से बाहर एक आम के बगीचे में अपनी बाइक रोकी और किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी ने शोर मचाया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग निकला। किशोरी रोते हुए धनपुरा स्थित रिश्तेदारी में पहुंची और आपबीती सुनाई। उसके बाद महिला किशोरी को लेकर फेरुपुर चैकी पहुंची। मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद महिला ने मामले की गुहार कोर्ट से लगाई है। एसओ पथरी सुखपाल मान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित राजपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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