नैनीताल। हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण से सम्बंधित मामले की सुनवाई टल गई है। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए आने वाले सोमवार की तिथि नियत की है। सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई। पिछली सुनवाई की तिथि को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने इस मामले को सुनने से इंकार करते हुए दूसरी बेंच को रेफर कर खुद को अलग कर लिया था। जिसके बाद मुख्य न्यायधीश ने इस प्रकरण को न्यायमूर्ति धूलिया की एकलपीठ को सुनने को दिया है। पूर्व सीएम पर सरकार बचाने के लिए स्टिंग में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है। 20 सितम्बर को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हरीश रावत के अधिवक्ता डीडी कामथ, वीबीएस नेगी, अवतार सिंह रावत ने बहस करते हुए सीबीआई की इस मामले में दाखिल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को अवैध करार दिया। साथ ही इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने की भारत सरकार व सीबीआई के अधिवक्ता राकेश थपलियाल की दलील का विरोध किया। कोर्ट में अनुच्छेद 356 को लेकर भी बहस हुई थी। करीब आधा घंटा बहस के चली सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए डेट पड़ गई थी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सीबीआई द्वारा कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें सीबीआई ने कहा है कि हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। वहीं रावत के अधिवक्ता ने साफ किया था गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है। Share on FacebookPost on XFollow usSave Post navigation उत्तराखंड को मिला राष्ट्रीय फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य पुरस्कार एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ एचडीएफसी एर्गो की नयी पार्टनरशिप की शुरुआत