देहरादून। उत्तराखंड के कोरोना के संकट के बीच सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। यह रोक विधानसभा में भी लागू की गयी है। शुक्रवार को इस आशय का आदेश सचिवालय प्रशासन जारी किया है। आदेश के अनुसार निजी सचिवों की पर्चियों पर अब गेट पास जारी नहीं हो सकेंगे। केवल अपरिहार्य स्थितियों में सचिव की हस्ताक्षरित और मुहर लगी पर्ची पर प्रवेश की इजाजत होगी।
अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों व अपर सचिवों को निर्देश जारी किए। आदेश में में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों की बैठक संबंधित सूचना दूरभाष पर ही प्राप्त करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आगंतुकों के लिए सचिव मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरयुक्त लिखिति पर्ची पर ही बैठक के लिए प्रवेश पत्र जारी हो सकेगा। आदेश में कहा गया है कि सचिवालय के विभिन्न निजी सचिवों द्वारा सचिवालय में लिखित पर्ची भेजकर प्रवेश कराया जा रहा है। इससे सचिवालय में आगंतुकों की अनावश्यक भीड़ हो रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए है।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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