देहरादून। उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों में ग एवं घ समूह वर्ग के कार्मिकों के लिए 50% उपस्थिति के आदेश जारी किये हैं। 

मुख्य सचिव ओम प्रकाश  की ओर से जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था अत्यावश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं या जिन महिलाओं के बच्चे दस वर्ष से कम आयु के हों उन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जाने के निर्देश दिए गए है। वहीं,  55 साल से अधिक उम्र के कार्मिकों या गंभीर बीमारी से ग्रस्त कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कार्यालय नहीं बुलाया जा सकेगा। नेत्रहीन अथवा दिव्यांग कार्मिकों पर भी यही नियम लागू होगा। शासकीय हित में किसी भी कार्मिक को आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो अधिकारी बैठकें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटाएं। यदि यह संभव न हो तो बैठकों की अवधि कम से कम रखी जाए।

By उत्तराखंड संवाद भारती

उत्तराखंड संवाद भारती उत्तराखंड सहित देश-दुनिया की ताज़ा, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *