देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है भगत सिंह कालोनी में कोरोना संक्रमित 2 नये व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप   आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत आजाद काॅलोनी आई.एस.बीटी का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में नामदेव कालोनी, पश्चिम दिशा में मुन्नी चैक, उत्तर दिशा में बच्चा दाह संस्कार स्थल (हिन्दू) तथा दक्षिण दिशा में टर्नर रोड अवस्थित है को घोषित करते हुए पूर्णतः लाॅक डाउन के आदेश दिये गये हैं। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को उक्त क्षेत्रान्तर्गत समुचित व्यवस्था यथा खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं, सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
 आदेशों का उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005, भारतीय दण्ड सहित एवं अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत किये गये लाॅक डाउन का भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार पालन करवाया जा रहा है तथा द्धितीय लाॅक डाउन में कतिपय सेवाओं के संचालन हेतु सशर्त अनुमति दी जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में पास पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही निर्गत किये जायेंगे तथा अन्य सेवाओं, आवागमन सेवाओं को छूट का प्रावधान है उसमें इसी अनुरूप कार्यवाही की जायेगी तथा दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं के सचंालन हेतु पास निर्गमन के लिए सम्बन्धित  उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया था, जिसके लिए अब जनपद में दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं की अनुमति के लिए सहायक महानिदेशक, दूरसंचार, जनपद देहरादून भी अधिकृत होंगे।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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