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पुनरीक्षण अवधि में अधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक के निर्देश

देहरादून। अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का 01-01-2020 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुरीक्षण कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने एवं पुनरीक्षण अवधि में अधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों के क्रम में पुनरीक्षण कार्य से सम्बन्धित किसी अधिकारीध्कर्मचारी का कोई पद रिक्त हो गया हो, तो रिक्त पदों की पूर्ति  पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाय ताकि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। पुनरीक्षण कार्य से सम्बन्धित एवं इससे निम्न यथा बीएलओ स्तर तक के अधिकारियोंध्कर्मचारियों का स्थानान्तरण मुख्य निर्वाचक अधिकारी (सीईओ) से परामर्शध्पुर्वानुमति के पश्चात ही सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(नगर मजिस्टेªटध्समस्त उप जिलाधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (समस्त तहसीलदार), मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारियों को उत्तराखण्ड शासन एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए पुनरीक्षण कार्य को ससमय सम्पादित कराने का अनुरोध किया।

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