देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 के पश्चात कतिपय ग्राम पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों स्थानों पर नामांकन न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी पदों, स्थानों के उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा तिथि से मतगणना कार्य समाप्ति तिथि 21 दिसम्बर तक राज्य के सम्बन्धित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।
जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों पर उप निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार कराया जायेगा, जिसमें नाम निर्देशन पत्र जमा करने की तिथि 9 दिसम्बर 2019 व 10 दिसम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि 11 दिसम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक, नाम वापसी 12 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक तथा निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटन अपरान्ह 01ः30 बजे से कार्य समाप्ति तक, मतदान की तिथि 19 दिसम्बर को प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक, मतगणना 21 दिसम्बर 2019 से प्रातः 08 बजे से कार्य समाप्ति तक।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदोंध्स्थानों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना जारी करेंगे। उन्होंने समस्त निर्वाचन अधिकारियों सहित सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा ग्राम पंचायतों में भी मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना देने के साथ ही सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायतध्क्षेत्र पंचायतध्जिला पंचायतध्तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों में कार्यक्रम प्रकाशित किये जायें। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा का कार्य क्षेत्र पंचायत विकासखण्ड मुख्यालय पर होगा।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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