देहरादून। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब जल्द ही विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जा सकते हैं। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के संबंध में ड्राफ्ट सचिव परिवहन को भेजा है। इस पर सुझाव मांगे गए हैं। इससे 30 तरह के दस्तावेज से डीएल बनाने की राह आसान हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रूफ ऑफ आईडी, एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ एज/डेट ऑफ बर्थ के लिए सबमिट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय ने इस पर राज्यों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इससे लोगों को आसानी होगी। इस नियम से लोगों को अपनी आयु, पता, नागरिकता आदि साबित करने के कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अभिलेखों का जो दायरा बढ़ाया गया है, वह यूआईडीएआई के उन दस्तावेजों से लिया गया है, जिससे आधार अपडेट कराने में इस्तेमाल किया जाता है।
इन दस्तावेजों से बनेंगे लाइसेंस
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, राज्य व केंद्र शासन के कर्मचारियों का सर्विस सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, राशन कार्ड, राज्य या केंद्र शासन का सर्विस फोटोग्राफ आईडी कार्ड, किसान फोटोग्राफ पासबुक, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, वीजा, बिजली-पानी का बिल, संपत्ति कर की रसीद जैसे कुल 30 दस्तावेज।

By उत्तराखंड संवाद भारती

उत्तराखंड संवाद भारती उत्तराखंड सहित देश-दुनिया की ताज़ा, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *