नई दिल्‍ली (हि.स.)। यदि आधार नंबर के जरिए आप ने अपना आयकर रिटर्न फाइल किया है, तो आयकर विभाग स्वत: ही स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के मुताबिक अगर किसी करदाता ने आधार नंबर का प्रयोंग करते हुए आईटीआर फाइल करता है तो यह माना जाएगा कि उसने पैन नंबर के लिए आवेदन किया है। इसके लिए किसी अन्‍य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
सीबीडीटी की 30 अगस्‍त को जारी अधिसूचना के मुताबिक आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्ति के आधार से दूसरी जानकारियां जुटाकर पैन नंबर आवंटित कर देगा। यह नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है। इससे पहले सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने जुलाई  में ये बात कही थी।
उन्होंने कहा था कि विभाग खुद से ही आईटीआर फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए एक पैन नंबर आवंटित कर देगा। इनकम टैक्स रिटर्न और पैन के डाटाबेस को जोड़ने की प्रक्रिया के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत सीबीडीटी ने की है।
हिन्‍दुस्‍थान समाचार

By उत्तराखंड संवाद भारती

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