रांची। चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिये गये राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को पांच साल कैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। साथ ही अदालत ने अन्य अभियुक्तों को कैद के अलावा दो करोड़ रुपये तक जुर्माने की सजा सुनायी।
विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व सांसद आर के राणा को भी मामले में पांच वर्ष कैद एवं 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस को चार वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है।
इससे पूर्व, चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिये गये लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों की सजा पर अपराह्न बहस पूरी होने के बाद विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला दोपहर डेढ़ बजे तक के लिए सुरक्षित कर लिया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. के. शशि ने सजा पर दोपहर बारह बजे से करीब 40 मिनट तक इस मामले के पक्षकारों की दलीलें सुनीं। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि आज अदालत ने नरमी बरतते हुए तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी और उन्हें सीबीआई अदालत से आज ही जमानत मिल गयी।