देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। कोरोना कर्फ्यू 22 जून तक लागू रहेगा। सरकार ने कुछ छूट देते हुए दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी है। प्रदेश में सरकार ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए कुछ हद तक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में सरकार ने आज s.o.p. जारी कर स्पष्ट किया है कि मिठाइयों की दुकानें सप्ताह में पांच दिन  खोली जाएंगी।

कोविड के कम होते ग्राफ के बीच सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दौरान बाजार को खोलने की अवधि को बढ़ा दिया है। सरकार ने कर्फ्यू को लेकर नई एसओपी भी जारी की है। कोरोना संक्रमण को लगातार घटते देख व्यापारी भी बाजारों को ज्यादा समय तक खुला रखने की मांग कर रहे थे। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने बाजार को दोपहर एक बजे के बजाए शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दे दी जबकि बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत लागू रहेंगी। वहीं दूसरी ओर, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को शतप्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे चुकी है।

वहीं, सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिऐटर, ऑडिटोरियम, बार और इनसे जुड़ी गतिविधियां आदि अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।

राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में दिन निश्चित कर दिए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ भले ही थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है।

 

By उत्तराखंड संवाद भारती

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