18 Oct 2025, Sat

सार्वजनिक परिवहन संचालन को एसओपी जारी

देहरादून। अनलॉक-5 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों के निगम से समन्वय स्थापित करते हुए सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज इस संबंध में एसओपी जारी कर दी है। अन्तरराज्यीय परिवहन सेवा के लिए प्रथम चरण में संबंधित राज्यों के मध्यम परस्पर सहमति के आधार पर अधिकत्तम 100-100 फेरे प्रतिदिन संचालन की अनुमति दी गयी है। सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित दर से किराया लिया जाएगा। अन्तरराज्यीय और अंतरजनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसारं ही सवारी बैठाई जाएंगी। सरकार ने बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। यात्रा पूरी करने के बाद वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकु, गुटखा और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री किसी भी कारण से पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *