6 Jul 2025, Sun

रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी के विरोध के बावजूद विदेश जाने की मिली अनुमति

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने 12 सितम्बर को इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज शुक्रवार को उसने ईडी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत दे दी।

वाड्रा अब 21 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच बिजनेस के सिलसिले में स्पेन और दूसरे यूरोपियन देश जा सकेंगे। सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की विदेश जाने की अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि वाड्रा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे पहले 3 जून को भी कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी।

उल्लेखनीय है कि मनी लाॅन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने इसी वर्ष 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो यह शर्त लगाई थी कि उन्हें देश के बाहर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। वाड्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है। ये याचिका अभी हाई कोर्ट में लंबित है।

मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है। उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है। इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ईडी ने वाड्रा को पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

ईडी के मुताबिक लंदन की यह संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका मतलब साफ है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था। इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है।

हिन्दुस्थान समाचार

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