उत्तराखंड

मण्डी एक्ट के तहत् रिवाल्विंग फंड में संशोधन किया गया

देहरादून, आजखबर। किसानों की आय दुगनी कर उनकी आर्थिकी को सृदृढ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मण्डी एक्ट के तहत् रिवाल्विंग फंड में संशोधन किया गया है, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति पौड़ी कैबिनेट बैठक में ली गई है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश के काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आर्थिकी में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषकों की उपज जिसमें मंडुवा व चैलाई भी शामिल है इनका बाजार मूल्य अब बढा दिया गया है।
 पहले काश्तकारों से आढतियों द्वारा 12 रू0 किग्रा मुडूवा तथा 26 रू0 किग्रा चैलाई की खरीद होती थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढाकर 32 रू0 किग्रा मुडुवा तथा 60 रू0 किग्रा चैलाई समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों की आय दुगनी करने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि जिला योजना के तहत 1 करोड़ रू0 की धनराशि प्राविधानित कर सीधे जिलाधिकारियों के माध्यम से कृषकों की उपज क्रय किया जा सकेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा एमएसपी तय नही होने के कारण राज्य सरकार द्वारा उपज का एमएसपी निर्धारित की गयी है, जिससे कृषकों को उनकी उपज का सही दाम मुहैया हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां पर किसानों की आर्थिकी बढाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस बडेघ् निर्णय से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं इससे कृषि क्षेत्र के उन्नति का भी संदेश जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कैबिनेट में इसका प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे शीघ्र ही मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की आर्थिकी सुधारने में उनकी उपज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

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