देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर एक सप्ताह के लिए कोविड-19 कर्फ्यू गया है। इस बार शादी-समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों व कैटरिंग स्टाफ को राहत दी है। वैक्सीन के दो डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा।
इस बार सरकार ने शादी-समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्य बाध्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि, समारोह में क्षमता के 50 फीसदी मेहमानों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज लगा ली हैं वे इसके प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल हो सकेंगे, जबकि एक डोज वैक्सीन वालों को कोरोना की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता अभी बरकरार रखी है। वैडिंग प्वाइंट प्रबंधन और कैटरिंग स्टाफ में लगे कर्मचारियों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं, बाहरी प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों के पास यदि वैक्सीन का दो डोज प्रमाण पत्र है, तो वे इसके आधार पर राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। सरकार ने अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत की हैं। सरकार ने प्रशासन-पुलिस को निर्देशित किया है कि वह कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाएं। कहा कि मास्क के बिना घर से निकलने वाले लोगों का चालान काटा जाए।
विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी। जिलाधिकारी इसकी अनुमति दे सकेंगे। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।
सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। कोविड कर्फ्यू का यह आदेश 21 सितंबर सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।