25 Aug 2025, Mon

सरकार ने आय प्रमाण की वैधता अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण की वैधता अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार का यह कदम आमजन के लिए राहत भरा है। वहीं,युवाओं को भी इससे लाभ होगा।

शासनादेश में कहा गया है कि  प्रदेश के नागरिकों को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या के क्रम में जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि छह माह के स्थान पर एक वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से सम्बन्धित है और एक वर्ष की आय में खरीफ व रबी की फसल से ही आय का आंकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 01 वर्ष की अवधि से आच्छादित है। प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *