14 Mar 2025, Fri

जानिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कैसे करें आनलाइन आवेदन और पात्रता की शर्ते

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आनलाईन आवेदन शुरू
● योजना की वेबसाईट msy.uk.gov.in लांच।
● 28 मई को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना का शुभारम्भ किया था।
देहरादून। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। योजना की वेबसाइट msy.uk.gov.in को मंगलवार को लांच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाईन आवेदन के लिए आवेदक को वेबसाईट पर पंजीकरण करते हुए लाॅग-इन आईडी बनानी होगी। इस आईडी से लाॅग-इन कर अपने नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाईल नम्बर, पैन नम्बर आदि व्यक्तिगत विवरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पादध्सेवा, निवेश, वित पोषित बैंक आदि का विवरण देना होगा। आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है।
गत माह 28 मई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कुशल और अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी। एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लॉक डाउन की वजहें से वापस अपने राज्य आपने वाले प्रवासी मज़दूरों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है | इस योजना के द्वारा वापस अपने घर आने पर अपना रोजगार शुरू कर सकते है | इस योजना के तहत प्रवासी अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सकते है इस योजना में उत्तरखंड सरकार ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को रखा है | अन्य राज्यों से करीब 5 लाख प्रवासियों के आने की सम्भावना है | उनके लिए हमारी सरकार की जिम्मेदारी है उनके रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना | अगर आप उत्तराखंड के निवासी है तो इस योजना का लाभ ले सकते है  और इस आर्टिकल में जाने की आपको कैसे योजना का लाभ मिलेगा |
डेयरी व्यवसाय के लिए उत्तराखंड सरकार कितना लाभ प्रदान करेगी
दोस्तों आपके लिए आसान रहेगा की अगर आप अपने घर उत्तराखंड पहुंचते है तो आप उत्तराखंड सरकार की योजना का लाभ ले इस योजना से उत्तराखंड की समेकित सहकारी विकास परियोजना तथा गाय गंगा महिला डेयरी योजना को जोड़ा गया है | कोई भी प्रवासी मजदूर अगर डेयरी व्यवसाय का काम करना चाहता है तो यहाँ से दुधारू पशुओं को खरीदने पर कम से कम 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी | जिससे आप अपना रोजगार शुरू कर सकते है | इस योजना में आने वाले पशु दूसरे राज्यों से ख़रीदे जायेंगे इससे प्रदेश में पशुओं की भी वृद्धि होगी |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पात्रता की शर्तें क्या है
  1. योजना का मुख्यमंत्री निवासी की ही मिलेगा
  2. योजना का लाभ प्रवासी मजदूर को मिलेगा
  3. आवेदन कर्ता की आय 18 वर्ष इस काम नहीं होनी चाहिए
  4. योजना का लाभ के लिए शैक्षिक योग्यता जरुरी नहीं है
  5. योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा
  6. लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफिसियल वेबसाइट के बारें में जाने
आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी जानना चाहते है जैसे ऋण एवं अनुदान की सीमा, योजना का कार्यक्षेत्र , योजना के पात्रता, आवेदन की प्रिक्रिया, लाभार्थी का चयन, वित्त पोषण हेतु अधिकृत बैंक इस सब की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट msy.uk.gov.in में ऑनलाईन आवेदन के लिए आवेदक को वेबसाईट पर पंजीकरण करते हुए लाॅग-इन आईडी बनानी होगी। इस आईडी से लाॅग-इन कर अपने नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाईल नम्बर, पैन नम्बर आदि व्यक्तिगत विवरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पादध्सेवा, निवेश, वित पोषित बैंक आदि का विवरण देना होगा। आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है।
आप वेबसाइट पर क्लिक करें (https://doiuk.org/) उसके बाद news and events पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने Mukhmantri Swarojgar Yojna Go के सामने Download लिखा दिखाई देगा | जिस पर आपको क्लिक करना है | जिसके बाद आपके सामने pdf फाइल खुल जाएगी | जिस में आपके सामने योजना की सभी जानकारी आ जाएँगी | जिस पर आप योजना से सम्बंदित जानकारी मिल जाएँगी |

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