देहरादून। आवास विभाग ने शेल्टर फंड जमा करने में निजी बिल्डरों के साथ ही सरकारी एजेंसियों को राहत दे दी है। शासन ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। प्रावधानों के अनुसार अब आठ किश्तों में शेल्टर फंड जमा कर सकेंगे। इस फंड से विकास प्राधिकरण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घर बनाएंगे। सभी सरकारी और निजी निर्माणकर्ता को शेल्टर फंड अब तक तीन किश्तों में देना होता था। बिल्डर इसे जरूरत से ज्यादा बताते हुए सरकार से राहत की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इसकी दो श्रेणियां बना ली हैं। तीन करोड़ से कम लागत वाले प्रोजेक्ट में अधिकतम छह किश्तों में शेल्टर फंड जमा किया जाएगा, जबकि इससे बड़े प्रोजेक्ट में अधिकतम आठ किश्तों में शेल्टर फंड जमा होगा। Post navigation कुलपतियों की समीक्षा बैठक में समय से अंक तालिका जारी करने के निर्देश डीएवी महाविद्यालय में अभाविप की बादशाहत खत्म, अध्यक्ष पद पर निर्दलीय निखिल शर्मा जीते