देहरादून । हिट एंड रन के नए प्रावधान के विरोध में उत्तराखंड में वाहन चालक हड़ताल पर चले गए। इस नए कानून के तहत कोई भी दुर्घटना होने पर वाहन चालक के खिलाफ 10 साल की सजा और सात लाख तथा घायल व्यक्ति को उपचार के लिए ले जाने पर भी चालक को पांच वर्ष की सजा व पांच लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं गलती न होने पर भी कानून के तहत उसकी लापरवाही व गलती समझी जाएगी।
नए कानून के विरोध में सोमवार को रोडवेज बस चालक हड़ताल पर चले गए। चालकों ने प्रदर्शन कर नए कानून का विरोध किया। जिसका असर प्रदेश के साथ-साथ रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हरिद्वार, देहरादून और रुड़की में हिट एंड रन कानून के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहा हैं। वहीं, सिडकुल-बहादराबाद फोर लेन पर भाईचारा पुलिस पिकेट, सलेमपुर चौक से सिडकुल की ओर तीन स्थानों पर ट्रक चालकों ने बीच रोड पर जेसीबी मशीन, ऑटो रिक्शा, पिकअप आदि गाड़ियां खड़ी कर दी है। ऑटो रिक्शा से आने वाली सवारियों को नहीं बैठाया जा रहा है। महिलाएं और बच्चे पैदल जा रहे हैं।
हिट एंड रन केस के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की ओर से लागू नए प्रावधान को लेकर नाराजगी जताई और विरोध में प्रदर्शन भी किया। सरकार से इस प्रस्तावित कानून पर पुनः विचार करने की मांग की गई। नए प्रावधान के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन कांग्रेस ने तीन दिनी देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने भी सोमवार से होने वाली हड़ताल को समर्थन दिया है। ऐसे में आज से बुधवार तक टैक्सियां नहीं चलेंगी।
महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने हड़ताल का समर्थन किया । एक जनवरी 2024 से तीन जनवरी तक तीन दिनी देशव्यापी हड़ताल को केमू समेत अन्य का समर्थन मिला। कुमाऊं टैक्सी महासंघ भी इस बंद का पूर्ण समर्थन दिया।