उत्तराखंड

नगर मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्षों को दिए चायनीज मांझे पर रोक लगाने के निर्देश  

हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट जगदीश लाल ने जनपद में चाईनीज मांझे के उपयोग से व्यक्ति विशेष को हो रही अत्यधिक जान-माल की क्षति पर चाईनीज मांझे के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाये जाने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षकों की बैठक ली। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त थानों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया तथा थाना क्षेत्रान्तर्गत सघन अभियान चलाकर छापेमारी की कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
यदि कोई थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता चाईनीज मांझे का क्रय विक्रय एवं भण्डारण करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने एवं पुलिस एक्ट में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अधिक से अधिक से धनराशि के चालान किये जायेगें के निर्देश दिये। यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्तिध्प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा जुर्माना भुगतने से इंकार किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमनुसार मुकदमा पंजीकृत करते हुए चालान न्यायालय को प्रेषित किये जाये। बैठक में उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को आज से ही प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये।

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