देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें कुछ नए प्रतिबंध तथा कुछ छूट भी दी गई है अब सस्ते गल्ले की दुकान तथा बेकरी सप्ताह में 3 घंटे सुबह खुली रहेंगी। प्रदेश में लागू कोविड कर्फ़्यू की अवधि अब 25 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बार कर्फ्यू को कुछ और नए प्रतिबंधों के साथ लागू किया गया है। जिसके बाद प्रमुख सचिव ओम प्रकाश ने एस.ओ.पी. जारी की।
विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए अब 72 घंटे पहले तक की अवधि की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही राज्यवासियों से कोविड कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह स्थगित करने की अपील भी की गई है। राज्य में एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। अतिआवश्यक कार्य यथा मेडिकल इमरजेंसी, परिजन की मृत्यु होने पर एक से दूसरे स्थान पर जाने को ई-पास जारी कर अनुमति दी जाएगी। अंत्येष्टि में शामिल होने वाले व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन से ई-पास लेना अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीती 10 मई को दोपहर एक बजे से राज्यभर में कोविड कर्फ्यू लागू किया, जिसकी अवधि मंगलवार, 18 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। सोमवार देर शाम को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत उच्चाधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इसमें कोविड कर्फ्यू 25 मई तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के लिए पूर्व में लागू प्रतिबंध जारी रहेंगे। अलबत्ता, इसमें कुछ और नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही व्यवहारिक कठिनाइयों को भी दूर किया गया है।
सरकार के प्रवक्ता उनियाल के अनुसार कर्फ्यू के दौरान केवल 21 मई को परचून की दुकानें खुलेंगी और वह भी सुबह सात से 10 बजे तक। दूध, मांस-मछली और फल-सब्जी की दुकानें पूर्व की भांति सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के साथ ही बेकरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को भी सुबह सात से 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पंप को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी और उनके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। मरीजों के तीमारदारों को आने-जाने के लिये डाक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू पास के रुप में मान्य होगी। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार बैंकों के अनुरोध पर बैंकों में कामकाज की अवधि घटाकर अब सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक की गई है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालय भी खुलेंगे, मगर इसकी अवधि भी सुबह 10 से दो बजे तक होगी।
हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के साथ चार व्यक्तियों को अनुमित दी जाएगी और उनके लिए वाहन की 50 फीसद की क्षमता अनुमन्य होगी। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व आवागमन के लिए अनिवार्यता के स्थान पर यथासंभव कदम उठाने को कहा गया है। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
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उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी आज यहां शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी।
उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को अब नये सिरे से दूर किया गया है ।