देहरादून। उत्तराखंड में बुधवार को कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। साथ ही राज्य में एक मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन साथ ही कुछ पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, ऑडीटोरियम, सभाकक्ष, मीटिंग हॉल आदि में संबंधित समस्त गतिविधियों को भी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। आदेश में समस्त सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन विवाह समारोह, संस्कृति समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन को दिनांक 28 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित है उनको गतिविधि के संचालन की अनुमति नहीं होगी। आदेश में राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (1 से 12 तक) विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक विधि अनुसार खुलेंगे। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र दिनांक 1 मार्च 2022 से खुलेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षा के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
ये हैं छूट और प्रतिबंध
– जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष आदि व इनससे संबंधित गतिविधयां कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
– राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी तक रहेंगे बंद।
– राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
– सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।
– राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं।
– होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालन की अनुमति।
– राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुलेंगे।
– परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
– सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी।
– कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को करना होगा मास्क का इस्तेमाल। सार्वजिनक स्थानों पर छह फिट की दूरी।
– सार्वजनिक स्थानों में थूकना, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित।