देहरादून। पीएम आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लिए सस्ते घर बनाने के लिए लैंड यूज में छूट का शासनादेश जारी हो गया है। इससे योजना के तहत बनने वाले सस्ते घरों की परियोजनाओं में कृषि भूमि का इस्तेमाल हो पाएगा। राज्य में नैनीताल हाईकोर्ट के एक आदेश के चलते आवासीय परियोजना के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। इस कारण किफायती घरों का निर्माण अटका हुआ था। अब इन परियोजनाओं पर अब काम प्रारंभ हो सकेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने उक्त इस मामले कृषि भूमि के इस्तेमाल की छूट पर मुहर लगाई थी। इसी क्रम में सोमवार को आवास विभाग में आवास नीति में संशोधन का जीओ जारी कर दिया है। Post navigation युवा डाॅक्टर अपने कैरियर के कम से कम पांच वर्ष दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं अवश्य देंः राज्यपाल कुंभ मेले के लिए स्वीकृत कार्यों को समयबद्धता एवं गुणवत्ता से निर्धारित समय में पूरा करें