नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय संचार एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि अगामी 2 अक्टूबर से आयकर अधिकारी (इनकम टैक्स अफसर) किसी भी व्यक्ति को सीधे टैक्स (कर) संबंधी नोटिस सीधे तौर पर नहीं भेज पाएंगे।
दरअसल, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर अपने उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रसाद ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर से कोई भी आयकर नोटिस सीधे तौर पर आयकरदाता (टैक्सपेयर्स) को नहीं भेजा जा सकेगा। हर नोटिस एक केंद्रीयकृत सिस्टम में आएगा और वहां इसकी उचित जांच-पड़ताल के बाद ही इसे आगे भेजा जाएगा। इससे आयकर अधिकारी बेलगाम ढंग से आयकर नोटिस भेजने के फैसले नहीं ले पाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों पर कानून मंत्रालय अध्ययन कर रहा है। देश अब भी सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था है। सरकार मौजूदा हालात से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स कम करना और बैंकों को 70 हजार रुपये की मदद करना शामिल है।
हिन्दुस्थान समाचार