देहरादून। कोविड वायरस संक्रमण को नियंत्रण करने के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब सार्वजनिक आयोजनों एवं विवाह समारोह में मात्र 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को नई गाइड लाइंस जारी की है। सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के द्वारा स्वयं आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे। Post navigation 12वीं की परीक्षा स्थगित, 10वीं का परिणाम किया जाएगा घोषित उत्तराखंडः 4368 नए कोरोना मरीज, 44 लोगों की मौत