देहरादून। सचिव व सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद के समस्त न्यायालयों में 14 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
उक्त लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0आई एक्ट वाद आदि प्रकृति के वाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह सम्बन्धित न्यायालय, जहां उसका मुकदमा लम्बित है, से अनुरोध कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।