देहरादून। देहरादून जनपद के नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र के बाहरी इलाकों में दुकानें प्रातः 7:00 से शाम के 6:00 बजे तक खुली रहेगी। इस आशय का संशोधित आदेश जारी किया गया है। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी देहरादून ने दी।
नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमा को छोड़ सुबह 7 से शाम 6 बजे तक दुकानेंं खुुलेगी। इसमेंं सिंगल या मल्टीब्रांड शोरूम अथवा दुकान को खोलने की इज़ाज़त नहींं है। ऋषिकेश में मोहल्लों की दुकान अथवा ऐसी दुकान जो मकान के नीचे है को खोलने की इजाजत मिली। दून नगर निगम सीमा में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। नाई ,शराब की दुकान नही खुलेगी कही भी।समाजिक दूरी का पालन,50 प्रतिशत स्टाफ को ही मंजूरी। मास्क लगाना जरूरी होगा बेवजह घूमने अथवा भीड़ लगाने पर एक्शन होगा। पास सम्बंधित थाने से हासिल किया जाएगा।

