हरिद्वार। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के डीएफओ आकाश वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने डीएफओ को कारण बताने के लिए 16 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। साथ ही पूर्व में जारी आदेश के बाद भी बीएएमएस छात्रों से वसूली गई बढ़ी हुई फीस नहीं लौटाने पर हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर अवमानना का आरोप तय करने के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी रति राम ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर उनकी समस्त सेवाओं को जोड़ते हुए विभाग को उन्हें पेंशनरी बेनिफिट के समस्त लाभ देने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा कि बार-बार प्रत्यावेदन देने के बाद भी डीएफओ हरिद्वार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।