1 Jul 2025, Tue

वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत शमन होंंगे मानचित्र

देहरादून। भवन उपविधि में संशोधन के बाद  वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम प्रदेश में लागू कर दी गई है। इस स्कीम के तहत 3 माह तक शमन मानचित्र प्राधिकरणों में जमा किए जाएंगे।

प्रदेश के लाखों लोगों को बिल्डिंग बायलॉज में मिले विशेष छूट का फायदा उठाते हुए, निर्माण का नक्शा पास करा वैधता हासिल करने का मौका मिल गया है।
वन टाइम सेटलमेंट योजना स्वीकृत आवासीय लेआउट वाली कॉलोनियों में लागू नहीं होगी। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक दुकान को ही इसमें शामिल किया जाएगा। योजना में मोटर मैकेनिक, गैराज, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, आटा चक्की, मीट मछली की दुकान, आटा चक्की, शराब की दुकानें शामिल नहीं होंगी
आवेदक को नक्शा के साथ कम्पाउंडिंग का स्वमूल्यांकन करते हुए इसका 50 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण में जमा करना होगा।

प्रदेश में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने के बाद अस्पतालों, नर्सिंग होम से लेकर पेथौलॉजी सेंटर तक का पंजीकरण जरूरी है। उक्त पंजीकरण के लिए भवनों का नक्शा पास होना जरूरी है। इस कारण तमाम नर्सिंग होम, अस्पतालों पर बंदी की तलवार लटक रही थी। वन टाइम सेटलमेंट योजना के जरिए सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दे दी है। हालांकि यह योजना भी एक दिसंबर 2018 से पूर्व संचालित अस्पतालों नर्सिंग होम पर ही लागू होगी।
योजना के तहत 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर संचालित क्लीनिक, क्लेक्शन सेंटर छह मीटर चौड़ी सड़क पर भी नियमित हो सकेंगे। 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर चल रही लैब का नौ मीटर चौड़ी सड़क के साथ ही 100 वर्ग मीटर पार्किंग एरिया के साथ नक्शा पास हो जाएगा। इसी तरह नर्सिंग होम, चाइल्ड केयर होम से लेकर पांच हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के अस्पतालों को पहुंच मार्ग के साथ ही पार्किंग के मानकों में छूट दी गई है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि एक दिसंबर 2018 से पूर्व संचालित नर्सिंग होम, अस्पतालों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए संचालकों को आईटीआर, बिजली पानी का बिल या क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
पार्किंग हो सकती है अलग
ऐसे क्लीनिक, अस्पतालों को बड़ी राहत पार्किंग के मानकों में मिली है। यदि अस्पतालों के परिसर में पार्किंग नहीं है तो वो मुख्य भवन से दौ सौ मीटर की परिधि में पार्किंग सुविधा दे सकते हैं। ऐसा न होने पर पचास प्रतिशत पार्किंग अपने ही परिसर में करते हुए शेष पचास प्रतिशत के लिए विकास प्राधिकरण को जुर्माना चुकाना हेागा।

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