देहरादून। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार के आदेशानुसार आगामी दशहरा, दीपावली आदि त्यौहारों को देखते हुए, खाद्य पदार्थों  दूध, मावा, पनीर आदि में मिलावट करने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध 01 से 31 अक्टूबर तक एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जनपदों में उक्त विशेष अभियान हेतु टीम का गठन कर लिया जाये। मैदानी जनपद में अभियान के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक नगरध्देहात तथा पर्वतीय जनपद में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे। साथ ही अभियान के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकता पड़ने पर खाद्य विभाग से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
अभियान के दौरान नौडल अधिकारियों द्वारा टाम का नेतृत्व कर प्रतिदिन की कार्यवाही की समीक्षा कि जाये। जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेते हुए निकट पर्यवेक्षण एवं कुशल मार्गदर्शन में अभियान चलाकर टीमों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर अभियान की अद्यावधिक पाक्षिक समीक्षा आख्या परिक्षेत्र स्तर पर संकलित कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।  अशोक कुमार, महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा बताय गया कि आगामी दशहरा, दीपावली आदि महत्वपूर्ण त्यौहारों के अवसर पर दूध, मावा, पनीर, व मावा से बनने वाली मिठाईयों की अधिक खपत होती है, जिसमें आवश्यकता से अधिक दूध, मावा व पनीर की जरुरत होती है। जिसका असामाजिक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर विभिन्न प्रकार के केमिकल, पाउडर आदि पदार्थ मिलाकर नकली मावा तैयार कर आमजनमानस के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। खाद्य पदार्थों मे मिलावट कारना एक गम्भीर प्रवृत्ति का अपराध है, जिसमें धारा 272 से 276 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तक का प्राविधान है।