13 Mar 2025, Thu

उत्तराखंड में 5 अक्टूबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू

देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड कर्फ्यू की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सोमवार को उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू बढ़ाए जाने के लिए एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी की है। कोविड कर्फ्यू के दौरान 15 दिन तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू दो हफ्ते के लिए बढ़ाकर पांच अक्तूबर तक कर दिया गया है। दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिवर रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। कोरोना रिपोर्ट के बिना बाहर से आने वालाें की उत्तराखंड में नो एंट्री रहेगी। पूर्व की जारी गाइड लाइन में निर्धारित शर्तों को ही यथावत रखा गया है।  मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी की है। सोमवार को जारी एसओपी में इस बार कोई राहत नहीं दी गई है।

एसओपी में चारधाम यात्रा और प्राइमरी तक के स्कूलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।

प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

5 अक्टूबर तक उत्तराखंड में कोविड-19 के दौरान यह प्रतिबंध रहेंगे:-

  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी की बेवसाइड पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

  • बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा।

  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के  पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा

  • शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

  • सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।

  • दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।

  • सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

  • जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।

  • होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।

  • प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।

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